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नई दिल्ली (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन जेएमबी (जमात-उल-मुजाहिदीन, बांग्लादेश) से जुड़े भोपाल टेरर फंडिंग मामले में बुधवार को उत्तर प्रदेश में दो स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार, छापे का उद्देश्य गिरफ्तार अभियुक्तों की आगे की कड़ियों और साजिशों का पदार्फाश करना था। इस मामले में भोपाल में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था।
अधिकारी ने कहा,गिरफ्तार आरोपियों में से छह बांग्लादेशी नागरिक हैं और सक्रिय जेएमबी कैडर हैं। उन्होंने बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था, और अपने हमदर्दों की मदद से जाली भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल किए थे। कई डिजिटल उपकरणों (मोबाइल फोन), सिम कार्ड, बैंक पासबुक और पहचान दस्तावेजों की जब्ती। वर्तमान में जिन दस्तावेजों की जांच की जा रही है, वे अभियुक्तों द्वारा धन के हस्तांतरण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं।
एनआईए की जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए सभी दस आरोपी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हिंसक जिहाद करने के लिए कमजोर भारतीय मुस्लिम युवाओं को प्रभावित करने, कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने में शामिल थे। वे जिहादी साहित्य, भड़काऊ वीडियो और बयानों (बायन्स) को प्रसारित कर रहे थे और जेएमबी, अल-कायदा और तालिबान सहित विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आतंकवादी कृत्यों का समर्थन और महिमामंडन कर रहे थे।
वे 'हिंसक जिहाद' के माध्यम से भारत में शरिया आधारित इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतंकवादी संगठनों के साथ गठबंधन करने की साजिश रच रहे थे। उनके पास अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक अखिल भारतीय नेटवर्क बनाने की योजना थी और साथ ही साथ उनके सह-आरोपियों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम सहित विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक ठिकाने स्थापित किए थे।
प्रारंभ में, 14 मार्च, 2022 को पीएस एसटीएफ, भोपाल में मामला दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच 5 अप्रैल, 2022 को एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।
स्थानीय पुलिस ने जेएमबी के छह सक्रिय कैडरों को भोपाल में उनके किराए के मकान से गिरफ्तार किया था। घर से जिहादी साहित्य, डिजिटल डिवाइस, प्रिंटर, पेपर कटिंग मशीन, बुक बाइंडिंग सामग्री का जखीरा भी जब्त किया गया।
--आईएएनएस
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