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Bhopal: नौ साल पुराने मामले में सात आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा
भोपाल: सीबीआई (व्यापमं) मामले की सुनवाई कर रही जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया की अदालत ने नौ साल पुराने मामले की सुनवाई की और सात आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि व्यापमं द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 का आयोजन 7 अप्रैल 2013 को किया गया था. जिसमें तीन प्रतियोगी विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार और सुनील रावत ने मध्यस्थों से मिलीभगत कर अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति (डमी) को बैठाकर लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर ली।
आपको बता दें कि संदीप नायक की नकल कराने वाले प्रतियोगी विवेक त्यागी की जगह अभ्यर्थी चरण सिंह सिकरवार, बृजेंद्र सिंह रावत और नकलची लेखराज रावत उर्फ बंटी रावत और हरिओम रावत परीक्षा में बैठे थे. परीक्षा के लिए उपस्थित हुए.
जिसके बाद तीनों आरोपियों ने 2013 से पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास कर ली. कोर्ट ने 61 गवाहों, 300 दस्तावेजों और लेखों के आधार पर सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराया. जिसमें एक आरोपी लेखराज रावत उर्फ बंटी रावत की पूर्व में मौत हो चुकी है।