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Bhopal : शादी खत्म करने के लिए 50 लाख का भुगतान करें: तकनीकी विशेषज्ञ पत्नी

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : एक तकनीकी दंपत्ति की चार साल पुरानी कानूनी लड़ाई ने एक महंगा मोड़ ले लिया है। महिला, जो एक आईटी पेशेवर है, आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत होने के बदले में अपने अलग हुए पति, जो खुद भी एक तकनीकी विशेषज्ञ है, से 50 लाख रुपये की मांग कर रही है। दोनों की उम्र 30 के आसपास है और 2019 में शादी करने के बाद 2021 से वे अलग रह रहे हैं।
विवाद तब शुरू हुआ जब महिला ने अपने ससुराल वालों द्वारा उसके कपड़ों, सामाजिक सैर-सपाटे और स्वतंत्रता के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों पर आपत्ति जताई। वह अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती थी, देर रात की पार्टियों में जाना चाहती थी और शराब पीना चाहती थी - ये विकल्प उसके पारंपरिक विचारों वाले पति और उसके परिवार को पसंद नहीं थे। सुलह की कोई संभावना न होने पर, महिला भोपाल में ही रही जबकि पति पुणे चला गया।
फैमिली कोर्ट काउंसलर शैल अवस्थी के अनुसार, महिला ने शुरू में आईपीसी की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) और धारा 125 सीआरपीसी (भरण-पोषण) के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए अदालत का रुख किया, जबकि पति ने तलाक के लिए अर्जी दायर की।
अब, महिला का कहना है कि वह आपसी सहमति से तलाक के लिए तभी राजी होगी जब उसे 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। उसका दावा है कि वह फिलहाल बेरोजगार है, हालांकि उसका पति जोर देकर कहता है कि वह घर से काम कर रही है।





