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Bhopal: अब पुलिस अपराधियों के इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स आईडी का भी रखेगी रिकॉर्ड
भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस अब अपनी हिस्ट्रीशीट में अपराधी से जुड़े लोगों की विशेष प्रकृति दर्ज करेगी और उनके फोन नंबर या मोबाइल नंबर और उनके रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी लेगी और उसे रिकॉर्ड में रखेगी।
ऐसे व्यक्तियों का आधार नंबर, ईपीआईसी नंबर, ई-मेल आईडी, इंटरनेट मीडिया अकाउंट प्रोफाइल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, एक्स आईडी भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। हिस्ट्रीशीट की समय-समय पर पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या उनके वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।
अब मध्य प्रदेश में जाति के आधार पर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट नहीं बनेगी
मध्य प्रदेश में अब जाति के आधार पर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट नहीं बनेगी. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार करने में बरती गई सावधानी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमानतुल्ला और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक अपील में आदेश पारित किया था। इसी आदेश के क्रम में यह परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें पिछड़े समुदाय और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम शामिल न हों। सूची में केवल इसलिए कि वे उस जाति, जनजाति या समाज से हैं। न्यूज डेस्क।। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपनी हिस्ट्रीशीट में अपराधी से जुड़े लोगों की विशेष प्रकृति दर्ज करेगी और उनके फोन नंबर या मोबाइल नंबर और उनके रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी लेगी और उसे रिकॉर्ड में रखेगी।
ऐसे व्यक्तियों का आधार नंबर, ईपीआईसी नंबर, ई-मेल आईडी, इंटरनेट मीडिया अकाउंट प्रोफाइल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, एक्स आईडी भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। हिस्ट्रीशीट की समय-समय पर पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या उनके वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।
अब मध्य प्रदेश में जाति के आधार पर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट नहीं बनेगी
मध्य प्रदेश में अब जाति के आधार पर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट नहीं बनेगी. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार करने में बरती गई सावधानी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमानतुल्ला और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक अपील में आदेश पारित किया था। इसी आदेश के क्रम में यह परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें पिछड़े समुदाय और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम शामिल न हों। सूची में केवल इसलिए कि वे उस जाति, जनजाति या समाज से हैं।