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Bhopal : अरेरा कॉलोनी में अवैध शराब की दुकान को लेकर NHRC ने कलेक्टर को आखिरी चेतावनी दी

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने अरेरा कॉलोनी के रिहायशी इलाके में कथित तौर पर गैर-कानूनी शराब की दुकान चलाने को लेकर भोपाल कलेक्टर को फटकार लगाई है। कमीशन ने गुरुवार को आखिरी चेतावनी देते हुए चार हफ़्ते के अंदर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अपने आदेश में, कमीशन ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के काम न करने पर कलेक्टर के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 के सेक्शन 13 के तहत सज़ा हो सकती है। NHRC ने 20 मार्च तक एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है।
यह मामला सोम ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे एक शराब के आउटलेट से जुड़ा है, जो कथित तौर पर आर्य समाज मंदिर से 50 मीटर से भी कम दूरी पर और अनुश्री चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के पास एक रिहायशी प्लॉट पर है।
इससे पहले, कमीशन ने शिकायतों पर संज्ञान लिया था और जांच का आदेश दिया था। हालांकि, जांच रिपोर्ट में गुमराह करने वाली जानकारी देने के आरोप सामने आने के बाद, NHRC ने जांच फिर से शुरू कर दी। कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने हाल ही में एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और कथित तौर पर उन्हें गैर-कानूनी घेरे और सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलीं।
NHRC ने साफ़ किया कि सिर्फ़ प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड से दुकान की लीगलिटी तय नहीं की जा सकती और कलेक्टर को लैंड यूज़ परमिशन, लीज़ की शर्तों, मास्टर प्लान के नियमों और बिल्डिंग अप्रूवल को अलग से वेरिफ़ाई करने का निर्देश दिया। अगर उल्लंघन कन्फ़र्म होता है, तो दुकान को दूसरी जगह ले जाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए।
शिकायतकर्ता और कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने कमीशन के दखल का स्वागत किया और कहा कि अगर लापरवाही या गैर-कानूनी मदद मिलती है तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए।





