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भोपाल: प्रदेश में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। इस नीति के तहत अब कम अल्कोहल वाले पेय बार 1 अप्रैल से खुलेंगे। जबकि 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। समाचार एजेंसी ने यह जानकारी साझा की है।
जानकारी के अनुसार, इस बार केवल बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक मादक पेय पदार्थों की ही अनुमति होगी। जिसमें अधिकतम 10 प्रतिशत अल्कोहल होगा। बार में शराब पीने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 460-470 बीयर बार हैं। लेकिन नई शराब नीति में दुकानों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
इन जिलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध
1 अप्रैल से 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके चलते 47 शराब दुकानों पर ताले लग जाएंगे। नई शराब नीति के अंतर्गत आने वाले जिलों में मंडलेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक, उज्जैन और सलकनपुर शामिल हैं। नई नीति से सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। ऐसे क्षेत्रों में बाहर से शराब लाकर उसका सेवन करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि
अधिकारियों ने बताया कि बिहार के अलावा गुजरात में भी शराबबंदी कानून है। जबकि मध्य प्रदेश में केवल आबकारी अधिनियम ही लागू है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई शराब नीति में लाइसेंस शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालाँकि, हेरिटेज शराब और वाइन के उत्पादन के लिए कानून और नियम समान रहेंगे। अगले वित्तीय वर्ष से विदेशी शराब निर्माण इकाइयों को शराब का उत्पादन, भंडारण, आयात, निर्यात और बिक्री की अनुमति दी जाएगी। अनुमान के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश की 3600 शराब दुकानों से सरकार को 15200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा।





