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Bhopal : राजधानी में 2 सोनोग्राफी सेंटर के लाइसेंस कैंसिल

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक (PC-PNDT) एक्ट के कथित उल्लंघन के कारण मंगलवार को भोपाल में दो सोनोग्राफी सेंटर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए।
यह कार्रवाई भोपाल के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉ. मनीष शर्मा ने की। जिन सेंटर के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, वे हैं सुल्तानिया रोड पर नर्मदा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और मोतिया तालाब पर सेंट्रल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।
CMHO ऑफिस की टीम के रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान, डॉ. नीतीश अरोड़ा कथित तौर पर नर्मदा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में बिना इजाज़त के इकोकार्डियोग्राफी करते हुए पाए गए।
सेंटर पर एंटीनेटल केयर (ANC) रजिस्टर अधूरा पाया गया, और कुछ F फॉर्म पर रेफर करने वाले डॉक्टर का पता दर्ज नहीं था। सोनोग्राफर का नाम भी गायब था। कई फॉर्म बिना डॉक्टर के साइन और सील के पाए गए।





