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- Bhopal : अवैध हिरासत...

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : शाहपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह ठाकुर को बुधवार को एक 19 साल के लड़के को पांच दिनों तक गैर-कानूनी कस्टडी में रखने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के आदेश पर हुई शुरुआती जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़के को चोरी के एक केस में हिरासत में लिया गया था, जिसमें पुलिस पहले ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी थी। इसके बावजूद उसे पुलिस स्टेशन के एक ऐसे कमरे में बंद रखा गया था, जहां CCTV सर्विलांस नहीं था। इसके अलावा, न तो उसकी गिरफ्तारी को फॉर्मली रिकॉर्ड किया गया और न ही उसके परिवार को बताया गया, जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।
यह घटना 19 जनवरी को गंभीर हो गई, जब लड़का पुलिस स्टेशन परिसर से छत के रास्ते भाग गया। हालांकि, उसके भागने के करीब सात घंटे बाद स्टेशन डायरी में उसकी डिटेंशन एंट्री की गई। उसके खिलाफ कस्टडी से भागने का केस दर्ज किया गया।
शुरू में, जांच हबीबगंज के ACP को सौंपी गई थी। जांच में ऑफिशियल रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आईं।
घटना के दौरान तैनात पुलिस स्टेशन के मुंशी और पुलिस स्क्वॉड के सदस्यों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में अभी डिपार्टमेंटल जांच चल रही है।





