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Bhopal: हाई कोर्ट ने पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट के लिए पति की याचिका खारिज की

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : जबलपुर की प्रिंसिपल बेंच, हाई कोर्ट ने एक आदमी की याचिका खारिज कर दी है, जिसने अपनी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट करवाने की मांग की थी। जस्टिस विवेक जैन ने यह आदेश दिया।
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, कोर्ट को याचिकाकर्ता पति की इस दलील में कोई दम नहीं लगा कि प्रतिवादी पत्नी का मेडिकल जांच कराया जाए, क्योंकि यह जांच सिर्फ़ एक वर्जिनिटी टेस्ट होगा और किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जांच तलाक के मकसद से ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ सेक्स करने से मना करना तलाक का आधार नहीं हो सकता और याचिकाकर्ता तलाक की याचिका में बताए अनुसार, पत्नी के सेक्स संबंध बनाने से इनकार करने के आरोप को साबित करने के लिए दूसरे सबूत पेश कर सकता है।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट या "टू-फिंगर टेस्ट" तलाक की याचिका के लिए न तो ज़रूरी होगा और न ही निर्णायक होगा और यह प्राइवेसी का उल्लंघन होगा।





