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Bhopal : हाई कोर्ट ने T&CP के संयुक्त निदेशक के जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश दिए

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य बेंच ने हाई पावर जाति जांच समिति को निर्देश दिया है कि वह नीरज आनंद लिखार के जाति प्रमाण पत्र की 90 दिनों के भीतर जांच करे।
लिखार अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात हैं और उन्हें भोपाल नगर निगम के नगर नियोजक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने पारित किया।
नीरज आनंद लिखार के बड़े भाई और PWD के पूर्व इंजीनियर अजय आनंद लिखार के जाति प्रमाण पत्र को समिति ने उचित जांच के बाद पहले ही रद्द कर दिया था।
दोनों भाइयों की जाति का आधार एक ही वंश, पूर्वजों और मूल स्थान से जुड़ा है। उनके जाति प्रमाण पत्र एक ही अधिकारी द्वारा, एक ही समय में और एक जैसे तथ्यों के आधार पर जारी किए गए थे। इसके बावजूद कि न्यायिक निर्णय में एक भाई के दावे को अमान्य घोषित कर दिया गया था, नीरज आनंद लिखार अनुसूचित जनजाति (ST) कोटे के तहत अपनी नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा लाभों का उपभोग करते आ रहे हैं।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता कपिल शर्मा ने कहा: "जब बड़े भाई अजय लिखार का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था, तो नीरज आनंद लिखार को सरकारी नौकरी कैसे मिली और वह अभी भी सेवा में कैसे बने हुए हैं? हमने उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर जांच करने का आदेश दिया है।"





