मध्य प्रदेश

Bhopal: सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा तय की

Admindelhi1
10 Sep 2024 10:23 AM GMT
Bhopal: सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा तय की
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थोक व्यापारी अब 3 हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे

भोपाल: उचित मूल्य पर गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब थोक विक्रेता तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा दस टन रखी गयी है. यह व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक के लिए की गई है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर अधिकतम भण्डारण सीमा तय कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश, 2024 जारी किया गया है।

यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा: इसमें थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ प्रोसेसर्स के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय की गई है। वर्ष 2024-25 के शेष महीनों में प्रोसेसर की मासिक क्षमता 70 प्रतिशत है।

सभी को भंडारण सीमा घोषित करनी होगी। जब भी सत्यापन के लिए दस्तावेज मांगे जाएंगे या भौतिक सत्यापन किया जाएगा तो सक्षम प्राधिकारी को अनुमति दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर स्टॉक जब्त कर लिया जायेगा.

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