- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- Bhopal : पावर ऑफ़...
Bhopal : पावर ऑफ़ अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल पर आर्थिक अपराध शाखा ने FIR दर्ज की

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एक ऐसे आदमी के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसने ज़मीन के मालिक की मौत के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
DG EOW, उपेंद्र जैन ने कहा कि पुलिस को योगेश कुशवाहा की तरफ से एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके परिवार के एक सदस्य की मौत से पहले दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल किया गया है।
2018 में, अचल सिंह मेवाड़ा, जिनके पास नाथूराम-बरखेड़ा भोपाल में ज़मीन थी, ने अपनी ज़मीन के एक हिस्से की पावर ऑफ अटॉर्नी मणिराज सिंह और दूसरों को दी थी। पावर ऑफ अटॉर्नी अचल के जीवित रहने तक वैलिड थी। 2022 में उनकी मौत हो गई, इसलिए उनकी मौत के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड नहीं रही। हालांकि, मणिराज और उनके साथियों ने ज़मीन को प्लॉट में बांट दिया और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। नियम के मुताबिक, रजिस्ट्रार के ऑफिस को बताना और अप्रूवल लेना अटॉर्नी होल्डर की ज़िम्मेदारी थी। इसके बजाय मणिराज ने नौ प्लॉट बेच दिए और पैसे हड़प लिए।





