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Bhopal : विधायक की सदन की सदस्यता जाने से कांग्रेसियों में गुस्सा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : कानूनी लड़ाई के बाद पार्टी विधायक मुकेश महलोत्रा की सदन की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के लोगों में गुस्सा है।
ग्वालियर हाई कोर्ट ने मल्होत्रा की सदन की सदस्यता रद्द कर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MPCC अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस घटना से BJP की सोच का पता चलता है, जो आदिवासी लोगों के खिलाफ है।
पहले सदन में एक आदिवासी विधायक को उसकी 'औकात' के बारे में बताया गया था, और अब पार्टी एक आदिवासी MLA के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है।
पटवारी ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और पार्टी के RS सदस्य विवेक तन्खा मल्होत्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। पटवारी ने कहा कि यह विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और सरकार बीना विधायक निर्मला सप्रे के मामले में चुप है।
पटवारी ने कहा कि इस मामले में BJP कोर्ट को गुमराह कर रही है।
BJP की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। BJP के स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पटवारी को हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए।
खंडेलवाल ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर गैर-जरूरी और बेबुनियाद कमेंट्स उनकी नासमझी दिखाते हैं।
कुछ मंत्रियों और विधायकों के चुनाव के सिलसिले में कई कोर्ट केस चल रहे हैं।
मंत्री प्रमिता बागरी को हाल ही में उनके जाति सर्टिफिकेट को लेकर कोर्ट से राहत मिली है।
मंत्री गौतम टेटवाल के जाति सर्टिफिकेट का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। BJP के एक पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने चुनाव हारने के बाद आरिफ मसूद के खिलाफ पिटीशन फाइल की है।
पिटीशन में भी यह बताया गया है कि मसूद ने नॉमिनेशन फॉर्म में सही जानकारी नहीं दी थी।





