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Bhopal : पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए लोकायुक्त पुलिस को अभियोजन की मंजूरी दे दी है। 2019 में लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे के खिलाफ करोड़ों रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में छापेमारी कर मामला दर्ज किया था। सूत्रों ने बताया कि हालांकि राज्य सरकार ने मंजूरी की अनुमति दे दी है, लेकिन औपचारिक जानकारी अभी कार्यालय तक नहीं पहुंची है। 15 अक्टूबर 2019 को लोकायुक्त की छापेमारी के बाद आलोक खरे और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी आय से अधिक करोड़ों रुपये की संपत्ति का पता चला था। लोकायुक्त पुलिस की 70 सदस्यीय टीम ने इंदौर में तत्कालीन पदस्थ खरे के सात परिसरों पर एक साथ छापेमारी की थी। भोपाल, इंदौर, रायसेन और छतरपुर में छापेमारी की गई थी। तलाशी के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी।
भोपाल, इंदौर, रायसेन और छतरपुर समेत कई जगहों पर तीन दिन से अधिक समय तक तलाशी जारी रही। आलोक की भर्ती 1998 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए हुई थी। बॉक्स क्या मिला? तलाशी के दौरान लोकायुक्त पुलिस को छतरपुर और भोपाल में 100 एकड़ से अधिक जमीन, 2 किलो सोना, 10 किलो से अधिक चांदी के आभूषण, भोपाल में आठ महंगे प्लॉट और अपस्केल गोल्डन सिटी में दो बंगले मिले थे।
