मध्य प्रदेश

बलात्कार के लिए 10 साल की सज़ा, POCSO अधिनियम के तहत बरी

Kunti Dhruw
1 Oct 2023 1:39 PM GMT
बलात्कार के लिए 10 साल की सज़ा, POCSO अधिनियम के तहत बरी
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भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को एक व्यक्ति को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालाँकि, उसे POCSO एक्ट के तहत बरी कर दिया गया है। राजू लोधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2)(एन) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
लोक अभियोजन अधिकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने 2 दिसंबर 2015 को मंडला के घुघरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी लापता है. पुलिस ने पीड़िता को बचाया और 7 दिसंबर 2015 को मंडला की जिला अदालत में पेश किया।
पीड़िता के बयान के आधार पर राजू लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया. एडीपीओ दीपक बंसोड़ ने बताया कि चूंकि मामला भोपाल के कोलार से जुड़ा था, इसलिए केस डायरी कोलार थाने में स्थानांतरित कर दी गई। उन्होंने कहा, "राजू लोधी को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है जबकि उसे POCSO अधिनियम के तहत बरी कर दिया गया है।"
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