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बड़ी खबर
जबलपुर। जिला अदालत ने अमखेरा स्थित पटवारी हल्का नम्बर 22 खसरा नम्बर 189 की करीब सवा एकड़ जमीन को बेचने, खुर्द-बुर्द करने पर रोक लगा दी। व्यवहार न्यायाधीश सरिता जतारिया की कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी राजेंद्र कोरी उक्त जमीन का स्वरूप परिवर्तित कर हस्तक्षेप न करे। अमखेरा निवासी अरविंद कोरी, उसकी मां, तीन भाइयों, उसकी चाची व दो चचेरे भाइयों की ओर से यह वाद दायर किया गया।
अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, रीतेश शर्मा व अमित खरे ने कोर्ट को बताया कि उक्त सम्पत्ति वादी की दादी के नाम से 1974 में खरीदी गई थी। बाद में इसके दो हिस्से हो गए। एक में आवेदक व उसके चचेरे भाई, जबकि छोटे चाचा राजेन्द्र कोरी दूसरे हिस्से पर काबिज हैं। 1984 में राजेंद्र कोरी ने आवेदक की दादी के नाम से इस जमीन का फर्जी दानपत्र अपने नाम तैयार कर लिया। अब वह इस जमीन को बेचने की फिराक में है। जबकि उक्त जमीन पैतृक है।
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