मध्य प्रदेश

इंदौर में संदिग्ध बीफ ले जाने के आरोप में ऑटो रिक्शा चालक गिरफ्तार

Deepa Sahu
16 Dec 2022 1:26 PM GMT
इंदौर में संदिग्ध बीफ ले जाने के आरोप में ऑटो रिक्शा चालक गिरफ्तार
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इंदौर (मध्य प्रदेश): एक ऑटो रिक्शा चालक को शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में कथित तौर पर गोमांस ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. ड्राइवर, जिसकी पहचान केवल ओवैस के रूप में हुई है, को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 (तेज़ ड्राइविंग) और राज्य के गौहत्या विरोधी अधिनियम (मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, चंदन नगर पुलिस थाना प्रभारी अभय नेमा ने कहा। उन्होंने बताया कि इंदौर के निकट महू कस्बे के निवासी आरोपी के ऑटो रिक्शा से बरामद मांस को प्रयोगशाला में यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि क्या यह बीफ है.
मामला दर्ज होने से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता चंदन नगर थाने पहुंचे और ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया. बजरंग दल की स्थानीय इकाई के समन्वयक तनु शर्मा ने एक बयान में आरोप लगाया कि ऑटो रिक्शा में गोमांस की तस्करी की जा रही थी और तेज रफ्तार तिपहिया वाहन ने कुछ वाहनों को भी टक्कर मार दी।
शर्मा ने यह भी दावा किया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऑटो रिक्शा का पीछा किया और उसके चालक को पुलिस को सौंपने से पहले उसकी पिटाई की। हालांकि पुलिस ने ऑटो चालक पर हमले की पुष्टि नहीं की है।
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