मध्य प्रदेश

नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Ritisha Jaiswal
11 Jun 2022 2:58 PM GMT
नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
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पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सुंदरलाल पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 1 अगस्त 2020 को जब वह सामान लेने जा रही थी, तो अभियुक्त सुंदरलाल ने उसे बुलाया और अपने कमरे में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। उसने डर के कारण अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। 1 नवंबर 2020 जब उसे उल्टी होने लगी, तब उसकी माता द्वारा उससे पूछे जाने पर उसने आपबीती बताई।
आरोपी सुंदरलाल द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण पीड़िता ने इतने दिनों से किसी को कुछ नहीं बताया। शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने आरोपी सुंदरलाल के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।









Ritisha Jaiswal

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