मध्य प्रदेश

पीएमटी कांड के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Shantanu Roy
31 July 2022 2:23 PM GMT
पीएमटी कांड के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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ग्वालियर। पीएमटी कांड के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी अन्य राज्य का है तथा वर्तमान में केस की ट्रायल चल रही है ऐसे में आरोपी गवाहों को धमका सकता है, तारीख पर अनुपस्थित हो सकता है इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। बता दें कि मध्यप्रदेश में पीएमटी कांड घोटाले में सैकड़ों छात्रों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें विकास यादव को भी आरोपी बनाया। विकास यादव की चार्जसीट भी कोर्ट में सीबीआई ने जमा कर दी लेकिन विकास यादव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद विकास यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 16 जुलाई 20 सीबीआइ ने 16 जुलाई 2022 को संतोष यादव सहित अन्य चार आरोपितों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया था।

उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था। उसकी ओर से तर्क दिया कि झांसी रोड थाना पुलिस ने उसे झठा फंसाया था। उसके खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर दोष सिद्ध ठहराया जा सके। वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता तो जमानत की शर्तों का पालन भी करेगा। सीबीआइ की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। आरोपित को न्यायायल में उपस्थित रहने के लिए सूचित किया था, फिर भी वह उपस्थित नहीं हुआ। आरोपित ने संतोष कुमार की जगह परीक्षा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की जांच की है। इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
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