मध्य प्रदेश

कचरा फैलाने पर वाइन शॉप पर 55 हजार का जुर्माना

Deepa Sahu
21 Jan 2023 7:12 AM GMT
कचरा फैलाने पर वाइन शॉप पर 55 हजार का जुर्माना
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इंदौर (मध्य प्रदेश): इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने अपने परिसर में कचरा फैलाने के लिए एक शराब की दुकान और पानी के छेद पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
आईएमसी की एक टीम नियमित दौर पर थी, जब उन्होंने चंदन नगर चौराहे के पास स्थित एक शराब की दुकान और पानी के छेद के परिसर में शराब की बोतलें, पानी की बोतलें और अन्य सामान फैला हुआ पाया।
टीम ने पाया कि जिस परिसर में लोग खुले में बोतलें फेंक रहे थे, उस परिसर में दुकान और अहाता मालिकों ने कूड़ेदान नहीं रखे थे. जब मालिकों से कचरे के ढेर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
इस पर आईएमसी की टीम ने उच्चाधिकारियों से बात कर शराब दुकान मालिक पर 40 हजार और अहाता मालिक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना मौके पर ही वसूल कर लिया गया।

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