मध्य प्रदेश

"अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत" की 50 वीं स्वर्ण जयंती समारोह भोपाल में संपन्न, मूल्य निर्धारण नीति लागू करें सरकार: राष्ट्रीय संगठन मंत्री

Admin2
25 Sep 2023 11:12 AM GMT
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की 50 वीं स्वर्ण जयंती समारोह भोपाल में संपन्न, मूल्य निर्धारण नीति लागू करें सरकार: राष्ट्रीय संगठन मंत्री
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भोपाल: अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के 50 वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर समाज सेवा न्यास में स्वर्ण जयंती समारोह 24 सितंबर 2023 को भोपाल में मनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को ग्राहक जागरूकता हेतु नए आयामों से अवगत कराना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेहताब कोरव एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्यभारत प्रांत संघचालक अशोक पांडे एवं साथ ही प्रांतीय अधिकारी देवी सिंह, सुनील धनकर, महानगर भोपाल अध्यक्ष गगनकांत त्रिपाठी, सचिव राकेश घुंघराले, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण सम्मिलित हुए।
राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने अपने उद्बोधन में कहा कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के ब्रांड के बजाय छोटी कंपनियों से माल खरीदें । ब्रांड ग्राहक बनता है ना की कंपनी, ग्राहक चाहे तो बड़े-बड़े ब्रांड को एक दिन में नीचे ला सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी चीज विज्ञापन देखकर ना खरीदें। मिठाई लेने के बदले आप वहां से जो डब्बा लेकर आते हैं वह कचरा है, मिठाई खाकर वह डब्बा आप कचरे में डालते हैं एवं मिठाई के साथ डब्बे का पैसा भी देते हैं ।
उन्होंने महिलाओं को बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा माना महिलाएं ही हैं जो बाजार से सबसे ज्यादा मात्रा में सामान की खरीददारी करती हैं । इस विषय को लेकर उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से ग्राहक पंचायत को जोड़ने हेतु प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध किया। साथ ही उन्होंने बाजार में उपस्थित उच्च दामों की कीमतों को सही लागत में मूल्य निर्धारण नीति एवं एमआरपी के धोखे में ना आकर उसे वस्तु की लागत के ऊपर कीमत को लागू करने हेतु जोर दिया।
अशोक पांडे ने अपने उद्बोधन में स्वर्ण जयंती की बधाई देते हुए ग्राहक को वसुदेव कुटुंबकम माना क्योंकि यहां हर ग्राहक हर दुकान से सामान खरीदता है एवं बाजार को अपने परिवार का हिस्सा मानता है । बाजार में व्यापारी को भी यह समझना चाहिए की ग्राहक उनके परिवार का हिस्सा है उसे सही दाम में सही माल देना उसका कर्तव्य यदि वह उसको गलत माल भेजता है तो वह अपने परिवार के साथ धोखा कर रहा है। मिलावटी एवं डुप्लीकेट सामान बेचना कानून अपराध है।
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