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भोपाल न्यूज़: नगर निगम तीन जोन क्षेत्रों में निजी एजेंसियों के माध्यम से आठ नए पब्लिक टॉयलेट स्थापित कराना चाहता है, लेकिन तीन माह की मशक्कत के बावजूद कोई काम लेने को तैयार नहीं है. वजह है टॉयलेट्स ऑपरेशन के दौरान गंदगी- गड़बड़ी पर तय किया गया जुर्माना. कुछ पॉइंट्स पर ये 50 हजार रुपए तक है.
टॉयलेट्स को लेकर तय जुर्माना:
केयर टेकर नहीं मिला या रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं मिला तो 500 रुपए जुर्माना
● हैंडवॉश, सेनिटाइजर, डस्टबिन नहीं होने पर 200 रुपए जुर्माना
● नल लीकेज पर 300 रुपए जुर्माना
● वॉशबेसिन गंदा 300 रुपए जुर्माना
● टॉयलेट की अंदरूनी- बाहरी पेंटिंग ठीक नहीं तो 50 हजार रुपए जुर्माना
● टॉयलेट में पानी नहीं तो 1000 जुर्माना
● टॉयलेट में गलत फिटिंग्स पर 1000 रुपए प्रतियूनिट जुर्माना
● हैंडीकेप्ड टॉयलेट में कमी पर 2000 रुपए प्रति टॉयलेट प्रतिदिन जुर्माना