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इंदौर जिले के 42988 किसानों को मिलेगा फायदा, 58 करोड़ का ब्याज होगा माफ
इंदौर न्यूज़: राज्य शासन ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों के लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 शुरू की है. योजना के तहत बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किए जाने है. पात्र किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई.
आयुष मंत्री राम किशोर कावरे एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने परसवाड़ा में इस योजना का शुभारंभ किया. इस योजना में बालाघाट जिले के 42 हजार 988 किसानों को लाभ होगा और उनका 58 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा.
डिफाल्टर किसानों को मिलेगा लाभ
योजना के तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध 126 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन एवं ब्याज सहित कुल देयताएं 2 लाख रुपए तक है और जो डिफाल्टर हैं, उनकी सूची समिति स्तर पर 13 मई को प्रकाशित कर दी गई है. योजना का लाभ डिफाल्टर कृषकों की सूची में शामिल किसानों को आवेदन करने पर ही दिया जाएगा. डिफाल्टर किसानों की कुल देयताओं में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा.
किसान कर सकेंगे दावा- आपत्ति
समिति के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत प्रकरणों के विरुद्ध कृषक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. कृषक अपनी आपत्ति समिति के मुख्यालय में दे सकेंगे. जिले में प्राप्त आपत्तियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक संकलित कर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में प्रस्तुत कर निराकरण कराया जाएगा तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निर्णय अनुसार समिति कार्रवाई करेगी.
मिलेगा डिफाल्ट मुक्ति प्रमाण पत्र
ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को डिफाल्ट मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी समिति जारी करेगी. लाभान्वित कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृत कर पूर्व कालातीत बकाया मूलधन की राशि तक ऋण वितरण किया जा सकेगा. योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी जाएगी. जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नकद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में कृषक प्राप्त कर सकेंगे.