मध्य प्रदेश

नाबालिग का पीछा करने वाले को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

Shantanu Roy
7 Feb 2023 9:34 AM GMT
नाबालिग का पीछा करने वाले को 4 वर्ष का सश्रम कारावास
x
बड़ी खबर
नर्मदापुरम। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने नाबालिग का पीछा करने वाले एक आरोपी लोकेश, 21 वर्ष को 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड 2000 रुपए तथा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना वाले दिन 23 मार्च 2021 को शाम 04 बजे स्कूल से अपनी सहेली के साथ घर आ रही थी और रोड पर ही अभियुक्त पीछा करते हुए आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर बोला मैं प्यार करता हूं।
बात कर नहीं तो हाथ नहीं छोडूंगा। मुश्किल से हाथ छुड़ाकर घर आकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। आरोपी बार-बार अभियोक्त्री का गाड़ी से पीछा करता था। थाना शिवपुर पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
Next Story