मध्य प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

Ritisha Jaiswal
21 March 2022 3:47 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी  को 20 साल की सजा
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जबलपुर जिला अदालत में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी मोहित साहू को 20 साल की सजा से दंडित किया है

जबलपुर जिला अदालत में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी मोहित साहू को 20 साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है






अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की ओर से 16 जनवरी 2020 को अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपनी सहेली के यहां कॉपी लेने जा रही थी। तालाब के पास उसकी बुआ के लडक़े का घर है, जहां पर आरोपी मोहित साहू खड़ा मिला और उससे कहने लगा कि उसे उसका भैया घर पर बुला रहा है तो वह घर के अंदर गई। जहां पर आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा


Ritisha Jaiswal

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