मध्य प्रदेश

युवतियों से सामूहिक छेड़छाड़ के आरोपियों को 2-2 साल की सजा

Admin Delhi 1
4 July 2023 7:23 AM GMT
युवतियों से सामूहिक छेड़छाड़ के आरोपियों को 2-2 साल की सजा
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भोपाल न्यूज़: युवतियों से सामूहिक छेड़छाड़ के तीन आरोपियों को न्यायालय ने दो-दो वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है. एडीपीओ सौरभ सिंह ने बताया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने छेडछाड़ करने वाले आरोपी टक्कल उर्फ प्रीतम धुर्वे (33),रवि उर्फ रघु (25), दन्सू इरपाचे (30) तीनों निवासी चौकी पाढर कोतवाली को दोषी पाते हुए धारा 354 भादंवि में 2-2 वर्ष कठोर कारावास और 100-100 जुर्माना किया है. अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है.

सौरभ सिंह ने बताया पीड़िता उसकी सहेली के साथ सिलाई सीखने रोज सिलाई सेंटर बैतूल आती थी. 20 फरवरी 2017 की शाम 6 बजे पीड़िता और उसकी सहेली सिलाई सेंटर से घर जाने के लिए निकली थी. दोनों की बस छूट गई थी, जिससे वे दोनों सोनाघाटी तक पैदल जा रही थी, तभी बाजू वाले गांव के टक्कल उर्फ प्रीतम, रवि उर्फ रघु एवं दन्सू जाते दिखे. पीड़ित ने युवकों से बोला गांव तरफ छोड़ दे. युवकों ने दोनों को ट्रैक्टर पर बैठा लिया. पीड़ित ने आगे जाकर ट्रैक्टर रोकने के लिए कहा तो युवक जंगल की तरफ ट्रैक्टर ले गए. आरोपियों ने पीड़िताओं के साथ छेड़छाड़ की. चिल्लाने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी. पीड़िताओं ने जैसे-तैसे खुद को छुड़ाया और पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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