मध्य प्रदेश

13 वार्ड पशुपालन व डेयरी संचालन के लिए प्रतिबंधित

Admin Delhi 1
3 Feb 2023 7:05 AM GMT
13 वार्ड पशुपालन व डेयरी संचालन के लिए प्रतिबंधित
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झाँसी न्यूज़: नगरीय क्षेत्र के 13 वार्डों में पशुपालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. उक्त वार्डों में पशुपालन या डेयरी संचालित होने पर अब नगर निगम प्रति पशु के हिसाब से पशुपालक से 500 रुपये की वसूली करेंगे. सर्वे के साथ ही नोटिस के बाद एक सप्ताह के अंदर पशुपालन बंद नहीं हुआ तो पशुपालक के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में पशुपालन कर दूध डेयरी आदि का संचालन किया जा रहा है. इससे जहां गंदगी नालियों व सड़कों पर फैलने से लोगों को दिक्कत होती है, वहीं गंदगी से शहरी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है. नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ राघवेन्द्र सिंह कहते हैं कि नगरीय क्षेत्र के वार्ड नम्बर 11 बाहर सैंयर गेट, वार्ड नम्बर 14 खुशीपुरा द्वितीय, वार्ड नम्बर 34 नई बस्ती द्वितीय, वार्ड नम्बर 43 नानक गंज, वार्ड नम्बर 44 सिविल लाइन उत्तरी भाग, वार्ड नम्बर 49 सिविल लाइन पश्चिमी भाग, वार्ड नम्बर 51 सिविल लाइन दक्षिणी भाग द्वितीय, वार्ड नम्बर 53 बाहर खण्डेराव गेट, वार्ड नम्बर 55 सिविल लाइन दक्षिणी भाग द्वितीय, वार्ड नम्बर 56 टौरिया नरसिंहराव, वार्ड नम्बर 57 सीपी मिशन कम्पाउण्ड, वार्ड नम्बर 60 लक्ष्मण गंज आदि में पशुपालन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. पशु कल्याण अधिकारी डॉ राघवेन्द्र कहते हैं कि उक्त वार्डों में कोई भी पशुपालन करना या फिर डेयरी संचालित करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नोटिस जारी कर एक सप्ताह में पशुपालन या डेयरी बंद न की तो प्रति पशु 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा. बावजूद पशुपालन बंद न करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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