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जावद। न्यायालय ने दो अफीम तस्करों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सवा लाख के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फै सला न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल ने सुनाया है।अपर लोक अभियोजक अरविंद शर्मा ने बताया कि घटना करीब पांच वर्ष पूर्व आठ फरवरी 2017 को रात्रि में थाना सिंगोली क्षेत्र के अंतर्गत आने मोतीलाल धाकड़ के क्रैशर के सामने सिंगोली-तिलिस्मा आमरोड की है। थाना सिंगोली में पदस्थ एएसआइ प्रभूदयाल डोडियार को सूचना मिली कि सिंगोली-तिलिस्मा आमरोड पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से अफीम किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं।
एएसआइ प्रभुदयाल डोडियार बल सहित बताए गए स्थान पर पहुंचे। जहां उन्हें मोटरसाइकि ल से दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किए जाने पर वह भागने के प्रयास में गिर गए। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और उनके कब्जे से एक थैलेमें आठ कि लो 500 ग्राम अफीम रखी मिली। दोनों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस सिंगोली द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अनुज कुमार मित्तल विशेष न्यायाधीश द्वारा 50 वर्षीय भैरुलाल भंवरलाल माली निवासी ग्राम मुवादा रतनगढ़ व 49 वर्षीय घीसालाल बालूजी धाकड़ निवासी ग्राम बोराव जिला चित्तौड़गढ़ को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सवा लाख-सवा लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।