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भोपाल न्यूज़: भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में 10 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है. केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को दी. साथ ही यह भी बताया कि अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. हाई कोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है.
भोपाल गैस त्रासदी को लेकर कई याचिकाएं दायर की गईं हैं, जिसपर सुनवाई जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच कर रही है. इससे पहले डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की कमी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आइसीएमआर के डायरेक्टर को वर्चुअली सुनवाई में जुडऩे के निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ता की ओर से नेशनल इंफरमेशन सेन्टर को अनावेदक बनाने का आवेदन पेश किया. बेंच ने आवदेन को स्वीकार करते हुए एनआइसी के स्टेट ऑफीसर अमन सिन्हा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
20 बिंदुओं पर मॉनिटरिंग: गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीडितों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 बिंदु के निर्देश जारी किये थे. इन बिंदुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी का गठित करने को कहा था, जो हर तीन महीने में हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करती है. याचिका के लंबित रहने के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं का परिपालन नहीं किये जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी थी. जिसमें हेल्थ कार्ड नहीं बनाने, डॉक्टर व स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया गया है.