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प्रधान जिला न्यायाधीश अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में बुधवार को स्टार स्वरोजगार केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश व सचिव विधि सेवा प्राधिकरण आशुतोष शुक्ल, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने संवैधानिक अधिकार, एसिड अटैक, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, लोक अदालत, विधिक सहायता, सलाह आदि विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल ने उपस्थित लोगों को बताया कि सामान्य आय वाला यानी दो लाख रुपये सालाना से कम आय वाला कोई भी व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता ले सकता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने संवैधानिक अधिकार और एसिड अटैक से प्रभावित युवतियों के लिए किए गए प्रविधानों सहित अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया जा सकता है। इस दौरान स्टार स्वरोजगार संस्थान के डायरेक्टर जीके गोखले, विधिक सेवा प्राधिकरण के मुरारी प्रसाद, देवेंद्र वर्मा आदि उपस्थित थे।
जमानत आवेदन निरस्त
अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किए गए दो युवकों के जमानत आवेदन न्यायाधीश आरके पाटीदार की अदालत ने निरस्त कर दिए हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने बताया कि गत 19 फरवरी को नेपानगर थाना पुलिस ने डवाली निवासी दिलीप पुत्र प्यारसिंग और लालसिंह पुत्र किशन को 163 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। बुधवार को आरोपितों ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जमानत का लाभ मिलने पर आरोपित साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिसके बाद न्यायालय ने दोनों के जमानत आवेदन निरस्त कर दिए हैं।