केरल

समाज में गलत संदेश जाएगा: केरल HC ने बलात्कारी को पैरोल देने से इनकार किया

Tulsi Rao
25 July 2026 1:35 PM IST
समाज में गलत संदेश जाएगा: केरल HC ने बलात्कारी को पैरोल देने से इनकार किया
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कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोषी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के 16वें दिन की रस्म में शामिल होने के लिए पैरोल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे "गंभीर और जघन्य" अपराधों के दोषी व्यक्ति के प्रति नरमी दिखाने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

दोषी की बहन की ओर से 10 दिन की इमरजेंसी पैरोल की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि उसे अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत देकर पहले ही काफी नरमी बरती जा चुकी है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता के भाई को जिन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, वे गंभीर और जघन्य प्रकृति के हैं, जिनमें रेप, नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न और डकैती शामिल है। नाबालिग लड़की के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न और रेप के दोषी व्यक्ति को पैरोल देने में नरमी दिखाना बिल्कुल भी उचित नहीं है।"

कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों के दोषी व्यक्ति को पैरोल देने से समाज में गलत संदेश जाएगा और यह दंड कानून के मकसद के खिलाफ होगा।

कोर्ट ने कहा, "इसके अलावा, दोषी को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत देकर पहले ही काफी नरमी बरती जा चुकी है, और वह उसमें शामिल भी हुआ था।"

कोर्ट ने गौर किया कि इमरजेंसी पैरोल के लिए दोषी की अर्जी पर सक्षम अधिकारी ने उचित तरीके से विचार किया था और उसे खारिज कर दिया था। अधिकारी ने पाया था कि बताई गई वजहें राहत देने के लिए काफी नहीं थीं।

कोर्ट ने कहा कि अपराधों की गंभीरता और इमरजेंसी पैरोल देने के लिए किसी खास या मजबूर करने वाली परिस्थिति के न होने को देखते हुए, उसे सक्षम अधिकारी के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखी।

कोर्ट ने कहा, "मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इमरजेंसी पैरोल देना उचित नहीं होगा। इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है।"

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