केरल
'NSS के लिए काम करना शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं गिना जाता': HC ने प्रिया वर्गीज की आलोचना की
Deepa Sahu
16 Nov 2022 2:22 PM GMT

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KOCHI: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीपीएम नेता केके रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीज की कन्नूर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के संबंध में आलोचना की और उनसे पूछताछ की। कोर्ट ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि एनएसएस के लिए काम करने को टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने प्रिया से पूछा कि क्या वह छात्र निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान पढ़ाती थीं। अदालत ने कहा कि शिक्षण एक गंभीर काम है और स्पष्ट किया कि एनएसएस समन्वयक का पद शिक्षण अनुभव का हिस्सा नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षण अनुभव का अर्थ स्वयं शिक्षण होना चाहिए।
इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि क्या एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति बच्चों का खेल नहीं है और क्या प्रिया वर्गीज की योग्यता की जांच की गई। कोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी सूचित किया था कि प्रिया वर्गीज के शिक्षण अनुभव की परीक्षा में कोई स्पष्टता नहीं थी। यूजीसी ने कोर्ट में स्पष्ट किया था कि एसोसिएट प्रोफेसर के पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रिया वर्गीज के पास टीचिंग का कोई अनुभव नहीं था।

Deepa Sahu
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