केरल

विधवा को पति के घर से नहीं निकाला जा सकता Kerala उच्च न्यायालय

Mohammed Raziq
3 Jun 2025 1:47 PM IST
विधवा को पति के घर से नहीं निकाला जा सकता Kerala उच्च न्यायालय
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Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पति की मृत्यु के कारण पत्नी को उसके ससुराल से नहीं निकाला जा सकता। न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता ने पलक्कड़ सत्र न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद युवती को उसके पति के घर में रहने की अनुमति दी गई थी। 2009 में पति की मृत्यु के बाद भी महिला और उसका बच्चा पति के घर में रहते थे। हालांकि, जब उसके पति की मां और भाई-बहन लगातार उसे परेशान करने लगे, तो उसने सुरक्षा के लिए पलक्कड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई अनुकूल आदेश जारी नहीं किया गया। अपील में सत्र न्यायालय ने अनुकूल आदेश जारी किया। सिंगल बेंच के आदेश ने पति की मां और भाई-बहनों द्वारा इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला को बेदखल करने के प्रयास और घरेलू हिंसा के सबूत हैं। कानून वैवाहिक घर में रहने की अनुमति देता है, भले ही घर का स्वामित्व किसके नाम पर हो। अदालत ने कहा कि सुरक्षित आवास को महिला की गरिमा की रक्षा के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
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