केरल
"आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?": Kerala हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार
Gulabi Jagat
7 Dec 2024 2:22 PM GMT
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Thiruvananthapuramतिरुवनंतपुरम : केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध धन के बारे में राज्य सरकार की स्पष्टता की कमी पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया । अदालत वायनाड भूस्खलन के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और प्रबंधित करने के उद्देश्य से स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पहले राज्य सरकार को एसडीआरएफ में धन की उपलब्धता और उपयोग के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
केरल सरकार ने अदालत को सूचित किया कि एसडीआरएफ बजट में 677 करोड़ रुपये शेष हैं । अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या कोई वार्षिक ऑडिटिंग रिपोर्ट तैयार की गई है। "यदि आप खर्च का अनुमान नहीं दे सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि धन की आवश्यकता है? बिना किसी आंकड़े के यह न कहें कि तत्काल उद्देश्यों के लिए निधि की आवश्यकता है?" उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी पूछा , "आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?"
हाईकोर्ट ने कहा, "इस बात को लेकर कोई स्पष्ट समझ नहीं है कि फंड में बचे हुए 677 करोड़ रुपये में से कितना तत्काल जरूरतों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। आपको नहीं पता कि एसडीआरएफ में 677 करोड़ में से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता?" कोर्ट ने राज्य को आरोप-प्रत्यारोप बंद करने का निर्देश दिया, क्योंकि इससे राज्य के लोगों, खासकर वायनाड के लोगों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। कोर्ट ने कहा, "केंद्र सरकार से सहायता मांगते समय राज्य को सटीक आंकड़ा देना चाहिए।" हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को यह नहीं पता है कि फंड में 677 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं या नहीं।
राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि बिना किसी प्राकृतिक आपदा के भी एसडीआरएफ को अन्य पूर्व प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए हर साल करीब 700 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। वकील ने यह भी बताया कि पुनर्वास के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत खाते और आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया, जबकि राज्य ने यह जानकारी देने के लिए और समय मांगा। मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को तय की गई है। (एएनआई)
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