केरल

वायनाड टाउनशिप: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण रोकने की एल्स्टन की याचिका खारिज की

Kavita2
21 April 2025 2:05 PM IST
वायनाड टाउनशिप: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण रोकने की एल्स्टन की याचिका खारिज की
x

Kerala केरल : सुप्रीम कोर्ट ने वायनाड टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण रोकने की मांग वाली एल्स्टन की याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह मुद्दा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उठाने का निर्देश दिया।

याचिका में मांग की गई है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत पूर्ण मुआवजा दिए जाने तक एस्टेट भूमि का अधिग्रहण रोक दिया जाए। एल्स्टन के मालिकों ने अदालत में तर्क दिया कि सरकार उचित मुआवजा दिए बिना अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण कर रही है। अदालत ने यह भी माना कि इससे संबंधित विभिन्न मुद्दे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन हैं।

कलपेट्टा शहर से सटे बाईपास पर एल्स्टन एस्टेट की 64.47 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया है। अधिग्रहण की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर शुरू की गई थी। हालांकि, एल्स्टन एस्टेट के मालिकों का तर्क है कि अधिग्रहित की जा रही एस्टेट की भूमि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमत बहुत कम है। सरकार ने अधिग्रहित की जा रही एस्टेट भूमि पर इमारतों, पेड़ों, चाय के पौधों और अन्य कृषि फसलों के लिए 26.56 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

हालांकि, एल्स्टन एस्टेट के मालिकों का तर्क है कि यदि मुआवजे की राशि की गणना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 26 के तहत की जाए तो यह काफी कम होगी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि जमीन सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य से कम कीमत पर बेची गई।54234

Next Story