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Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्मों में हिंसा का महिमामंडन समाज पर असर डालता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी पूछा कि चूंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, इसलिए सरकार के हस्तक्षेप की कितनी उम्मीद की जा सकती है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई, जब राज्य महिला आयोग ने कहा कि फिल्मों में हिंसा से बचने के लिए सरकार की नई फिल्म नीति में प्रावधान होने चाहिए। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी.एस. सुधा की खंडपीठ हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। महिला आयोग ने कहा कि किशोरों में हिंसा बढ़ी है और यहां तक कि हत्याएं भी हो रही हैं। बताया गया कि फिल्म में मुख्य पात्रों द्वारा भी हिंसा का महिमामंडन इसका एक कारण है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस बात के तर्क हो सकते हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया है, वह समाज में हो रही घटनाओं का प्रतिबिंब है। वकीलों ने मांग की कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को नियंत्रित किया जाए।
महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि नीति-निर्माण समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या किया जा सकता है। याचिका पर चार अप्रैल को फिर विचार किया जाएगा।एसआईटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैडिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि अगर किसी को शिकायत है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) हेमा रिपोर्ट में बयानों के आधार पर दर्ज मामलों के संबंध में उन्हें परेशान कर रहा है, तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। निर्माता साजिमोन परायिल ने आरोप लगाया कि पुलिस लगातार नोटिस जारी कर कई लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए परेशान कर रही है। 'सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा है। अभी तक कोई नहीं आया है। अगर वे मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, तो जिन लोगों को नोटिस मिला है, वे मजिस्ट्रेट को इसके बारे में सूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे चुप हैं और उन्हें लगातार नोटिस मिल रहे हैं, 'अदालत ने उल्लेख किया।
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