केरल

ईडी Kochi कार्यालय में सतर्कता टीम हाईकोर्ट ने अधिकारी को अंतरिम राहत दी

Mohammed Raziq
3 Jun 2025 2:08 PM IST
ईडी Kochi कार्यालय में सतर्कता टीम हाईकोर्ट ने अधिकारी को अंतरिम राहत दी
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Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक शेखर कुमार के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार जांच के तहत नोटिस देने के लिए सोमवार को सतर्कता दल कोच्चि स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय पहुंचा।टीम का यह दौरा कोल्लम में एक काजू व्यवसायी से कथित तौर पर पैसे ऐंठने के प्रयास से जुड़े एक मामले में साक्ष्य संग्रह का हिस्सा है, जिसमें ईडी के मौजूदा मामले को निपटाने में मदद करने का वादा किया गया था।रिश्वत मांगने के आरोप में अधिकारी और सहयोगी जांच के घेरे मेंविजिलेंस मामले में मुख्य आरोपी ईडी के सहायक निदेशक शेखर कुमार हैं, जबकि दूसरा आरोपी विल्सन है, जिसे कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। थम्मनम निवासी विल्सन ने कथित तौर पर कोल्लम स्थित व्यवसायी से वादा किया था कि अगर 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है तो वह ईडी की कार्रवाई से बचने में उसकी मदद करेगा।
विजिलेंस जांच के अनुसार, 50 लाख रुपये चार किस्तों में केरल के बाहर एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए जाने थे, जबकि 2 लाख रुपये नकद मांगे गए थे। व्यवसायी ने बाद में सतर्कता विभाग को इसकी जानकारी दी। विल्सन को पनमपिल्ली नगर में पैसे लेते समय टीम ने पकड़ा था। उसके बयान से शेखर कुमार के इस षड्यंत्र में शामिल होने की बात सामने आई है।लंबे समय से चल रही धोखाधड़ी से जुड़े मामले, राजस्थान का निवासी भी शामिलपूछताछ के दौरान पता चला कि विल्सन और शेखर कुमार कई वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे और उन्होंने अन्य मामलों में भी मिलीभगत की थी। जांच में राजस्थान के निवासी मुरली की संलिप्तता की ओर भी इशारा किया गया, जो कई वर्षों से कोच्चि में रह रहा है।
सतर्कता टीम इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी को कोल्लम के व्यवसायी के खिलाफ लंबित ईडी मामले के बारे में कैसे पता चला, जिसके कारण ईडी अधिकारी की संदिग्ध संलिप्तता सामने आई।हाईकोर्ट ने 11 जून तक ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाईकेरल हाईकोर्ट ने शेखर कुमार को 11 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। न्यायमूर्ति पी. जी. अजितकुमार ने अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि सुनवाई पूरी होने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। याचिका पर उसी दिन सुनवाई होनी है
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