केरल
राज्यपाल के अंतिम आदेश तक 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति जारी रह सकते हैं: केरल HC
Deepa Sahu
24 Oct 2022 2:12 PM GMT

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केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नौ विश्वविद्यालयों के कुलपति तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि राज्यपाल, जो कुलाधिपति भी हैं, उन्हें आज जारी कारण बताओ नोटिस के बाद अंतिम आदेश जारी नहीं करते।
"कहने की जरूरत नहीं है, जब तक कुलाधिपति अंतिम आदेश जारी नहीं करते, तब तक याचिकाकर्ता अपने पदों पर बने रहने के पात्र होंगे, हालांकि, कानून और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में," पीठ ने कहा। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कुलपति हाईकोर्ट चले गए थे।

Deepa Sahu
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