केरल

पशु चिकित्सा वीसी भी बाहर; संकटग्रस्त विश्वविद्यालयों की संख्या 12 तक पहुंच गई

Bhumika Sahu
16 Nov 2022 6:31 AM GMT
पशु चिकित्सा वीसी भी बाहर; संकटग्रस्त विश्वविद्यालयों की संख्या 12 तक पहुंच गई
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पशु चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपाल, जो चांसलर भी हैं, जल्द ही फॉलोअप कर सकते हैं।
तिरुवनंतपुरम ∙ यूजीसी के नियमों का उल्लंघन कर नियुक्त किए गए कुलपतियों को बर्खास्त करने का कोर्ट का आदेश केरल वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वीसी पर भी लागू होगा। इसके साथ ही जिन कुलपतियों की नियुक्ति संकट में है, उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई हैकृषि विश्वविद्यालय में जब कुलपति सेवानिवृत्त हुए तो उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई। कृषि उत्पादन आयुक्त को वीसी का प्रभार दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त इशिता रॉय को भी हटाना पड़ा क्योंकि उनके पास यूजीसी के नियमों के तहत योग्यता नहीं है। पशु चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपाल, जो चांसलर भी हैं, जल्द ही फॉलोअप कर सकते हैं।
डॉ. एम. आर. ससींद्रनाथ को वेटरनरी यूनिवर्सिटी का वीसी नियुक्त किए जाने पर यूजीसी के नियमों का दो बार उल्लंघन हुआ था। 1) वीसी की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी में यूजीसी के प्रतिनिधि की जगह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया था.
जिस सर्च कमेटी ने कुफोस वीसी का चयन किया था, जिसे कल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, उसमें यूजीसी के प्रतिनिधि के बजाय आईसीएआर का प्रतिनिधि भी था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है।
2) कुलपति का चयन करने वाली सर्च कमेटी में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। यूजीसी का नियम है कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सर्च कमेटी में नहीं होना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय अभी भी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के मूल विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता है। ऐसे में यह यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है।
इशिता रॉय को कृषि विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त करने का राज्यपाल का कदम यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। यूजीसी के नियम में कहा गया है कि प्रोफेसर के पद पर 10 साल के कार्य अनुभव वाले शिक्षाविदों को ही वीसी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कुलपति का प्रभार विवि के किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को देना होगा।
विश्वविद्यालय जहां उल्लंघन हुआ
विश्वविद्यालय जहां यूजीसी के नियमों का उल्लंघन कर वीसी नियुक्त किए गए:
KTU, KUFOS, केरल, MG, CUSAT, संस्कृत, डिजिटल, श्रीनारायण, कालीकट, कन्नूर, मलयालम, पशु चिकित्सा।
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