केरल

वीसी की नियुक्ति: राज्यपाल के लिए झटका, क्योंकि एचसी ने सरकार की याचिका स्वीकार की

Neha Dani
11 Nov 2022 8:28 AM GMT
वीसी की नियुक्ति: राज्यपाल के लिए झटका, क्योंकि एचसी ने सरकार की याचिका स्वीकार की
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मांग की है क्योंकि यह अवैध है। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने की।
कोच्चि : राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार की सिफारिश के खिलाफ केटीयू के प्रभारी कुलपति के रूप में प्रोफेसर सिजा थॉमस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया.
अदालत ने यह कहते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि प्रथम दृष्टया कानूनी मुद्दे हैं और सरकार को राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार है। इसके बाद राज्यपाल ने अपना जवाब देने के लिए समय मांगा।
याचिका में सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की अस्थायी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है क्योंकि यह अवैध है। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने की।

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