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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें लेने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, केवल वही तस्वीरें स्वीकृत की जाएंगी, जिनमें पूरा चेहरा दिखाई दे और दोनों कान खुले हों। स्कार्फ, टोपी या कैप जैसे सिर को ढकने वाले कपड़े अक्सर माथे और कानों को छिपा देते हैं, जिससे इनका अनुपालन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आधार से जुड़ी सेवाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। UIDAI ने आधार ऑपरेटरों को इन आवश्यकताओं के बारे में आवेदकों को पहले से सूचित करने का भी निर्देश दिया है। दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसकी सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है।
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