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पुलिस प्रमुखों को इसे लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
तिरुवनंतपुरम: केरल के गृह मंत्रालय ने दीपावली के साथ-साथ क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान पटाखे फोड़ने का समय तय करने का आदेश जारी किया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, दीपावली के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और क्रिसमस और नए साल के लिए रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं.
आदेश का उद्देश्य वायु प्रदूषण की जांच करना है और केवल हरे पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य के गृह मंत्रालय का फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश पर आधारित है।
गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करने के अलावा जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रमुखों को इसे लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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