केरल

Thrissur के व्यक्ति को दोहरे हत्याकांड में तिहरे आजीवन कारावास की सजा

Mohammed Raziq
6 April 2025 4:56 PM IST
Thrissur के व्यक्ति को दोहरे हत्याकांड में तिहरे आजीवन कारावास की सजा
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Thrissur त्रिशूर: यहां की एससी/एसटी विशेष अदालत ने दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20,50,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आरोपी वेलप्पन (62) को चंद्रन और उसके बेटे जितिन कुमार की हत्या का दोषी पाया। चंद्रन और उसके बेटे जितिन दोनों पल्लीसेरी के रहने वाले हैं। नवंबर 2022 में, जितिन, जो वाहनों में साउंड सिस्टम लगाने का काम करता था, का वेलप्पन के साथ उनके घर के पास एक कार की मरम्मत को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद, वेलप्पन चाकू लेकर लौटा और जितिन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। जब चंद्रन बीच-बचाव करने और अपने बेटे को बचाने के लिए
दौड़ा, तो वेलप्पन ने उसे भी चाकू घोंपकर मार डाला। अदालत ने वेलप्पन के आपराधिक गतिविधियों के इतिहास पर गौर किया। वह कई अन्य मामलों में भी आरोपी है, जिसमें 2008 में चेरपु में हुई हत्या भी शामिल है, जहां उसने कथित तौर पर जोशी नामक एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 10 लाख रुपए जितिन की पत्नी नीनू और 5 लाख रुपए चंद्रन की पत्नी राधा को दिए जाएं। चेरपु पुलिस ने मामले की जांच की और अधिवक्ता ए के कृष्णन अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।
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