केरल

तिरुवनंतपुरम के मेयर ने पार्षद नियुक्तियों पर पत्र लिखने से इनकार किया: केरल सरकार ने हाईकोर्ट में

Gulabi Jagat
30 Nov 2022 9:19 AM GMT
तिरुवनंतपुरम के मेयर ने पार्षद नियुक्तियों पर पत्र लिखने से इनकार किया: केरल सरकार ने हाईकोर्ट में
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कोच्चि : केरल सरकार ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि तिरुवनंतपुरम की मेयर आर्य राजेंद्रन ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि उन्होंने नगर निगम के 295 अस्थायी पदों पर नियुक्तियों को लेकर माकपा तिरुवनंतपुरम के जिला सचिव अनवूर नागप्पन को कोई पत्र लिखा है।
सरकार ने यह भी कहा कि "याचिकाकर्ता द्वारा महापौर के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी। जहां तक ​​इन पत्रों का संबंध है, क्या कोई अपराध है, यही सवाल है।"
याचिका तिरुवनंतपुरम निगम के पूर्व पार्षद जीएस श्रीकुमार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें पत्र पंक्ति में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की मांग की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि महापौर और पार्षदों का भाई-भतीजावाद इन दोनों द्वारा निगम में पार्षदों के रूप में शपथ ग्रहण के समय ली गई शपथ के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि "पिछले दो वर्षों से निगम द्वारा इस तरह से एक हजार से अधिक नियुक्तियां की गईं और मामले की विस्तृत जांच आवश्यक है। यह आसन्न है कि एक निष्पक्ष प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने की आवश्यकता है जो नहीं करेगा। राज्य के राजनीतिक उच्च और शक्तिशाली लोगों के साथ बेड़ी हो।"
तिरुवनंतपुरम के मेयर आर्य राजेंद्रन ने कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जिला सचिव को लिखा था और नगर निगम में 295 अस्थायी पदों पर पार्टी सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता सूची की मांग की थी। (एएनआई)
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