
तिरुवनंतपुरम: शनिवार को नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान, गृह करों में वृद्धि के बिना कर सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी गई। 300 वर्ग मीटर तक के घरों के लिए वर्तमान कर 16 रुपये है। हालांकि केरल नगर पालिका अधिनियम के तहत कर को 10 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इसे 16 रुपये पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।
300 वर्ग मीटर तक के होमस्टे के लिए कर समायोजन 20 रुपये, 300 वर्ग मीटर से अधिक के होमस्टे के लिए 25 रुपये और घरों के लिए 20 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, निजी हॉस्टल और रिसॉर्ट्स के लिए कर बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया जाएगा, जबकि 300 वर्ग मीटर तक के लॉज और होटलों पर 80 रुपये की बढ़ोतरी होगी, और 300 वर्ग मीटर से ऊपर के होटलों पर 90 रुपये कर लगाया जाएगा। मसौदा एजेंडा के अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा।
केरल नगर पालिका अधिनियम के तहत, कर सुधार में हर पांच साल में संपत्ति कर दरों को संशोधित करना शामिल है। राज्य में पिछला कर सुधार अप्रैल 2016 में हुआ था, बाद के सुधारों को COVID-19 महामारी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया था। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सुधारों को लागू करने के लिए स्थानीय सरकार विभाग की अधिसूचना पर आधारित एक मसौदा एजेंडा, बैठक के दौरान परिषद में प्रस्तुत किया गया था।
भले ही भाजपा सदस्यों ने शुरू में एजेंडे का विरोध किया, उप महापौर पीके राजू ने परिषद को सूचित किया कि प्रस्तुत एजेंडा संशोधन के अधीन एक मसौदा था। पार्षद अम्शु वामदेवन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाजपा शासित पलक्कड़ नगर निगम में हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है।





