केरल
Kerala के सरकारी स्कूलों में अब ग्रीष्मकालीन कक्षाएं नहीं होंगी
Mohammed Raziq
3 April 2025 3:00 PM IST

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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य बाल अधिकार आयोग ने केरल भर में सरकारी वित्तपोषित स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में कक्षाएं लगाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। आयोग का यह फैसला लोक शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के पालन और इस मामले पर हाल ही में आए उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में चिंता जताए जाने के बाद आया है।आयोग ने कहा कि लोक शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों और उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने वाले किसी भी स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।अपने निर्देश में आयोग ने कहा कि प्राथमिक, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक संस्थानों सहित सभी स्कूलों को मध्य गर्मी की छुट्टियों के दौरान कक्षाएं संचालित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष केवी मनोज कुमार और सदस्य डॉ एफ विल्सन की खंडपीठ ने लोक शिक्षा निदेशक को स्थिति की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।
उच्च न्यायालय ने पहले फैसला दिया था कि सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में छुट्टी के दौरान कक्षाएं केवल सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच ही आयोजित की जानी चाहिए। सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक और आईसीएसई स्कूलों के अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि इन समय प्रतिबंधों का पालन किया जाए। न्यायालय ने ट्यूशन सेंटरों को भी उसी निर्धारित समय सीमा के भीतर कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी है। स्थानीय सरकार विभाग के निदेशक और केरल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कानून का कोई उल्लंघन न हो। यह कदम तिरुवनंतपुरम के पल्लिप्पुरम से वी.के. कविता द्वारा दायर याचिका के बाद उठाया गया है, जिसमें अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे गर्मी की छुट्टियों में कक्षाएं न लगाएं, क्योंकि इससे छात्रों की छुट्टियां बाधित होती हैं।
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