
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य बाल अधिकार आयोग State Child Rights Commission ने केरल भर में सरकारी वित्तपोषित स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में कक्षाएं लगाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। आयोग का यह फैसला लोक शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के पालन और इस मामले पर हाल ही में आए उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में चिंता जताए जाने के बाद आया है। आयोग ने कहा कि लोक शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों और उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने वाले किसी भी स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।अपने निर्देश में आयोग ने कहा कि प्राथमिक, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक संस्थानों सहित सभी स्कूलों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान कक्षाएं संचालित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष केवी मनोज कुमार और सदस्य डॉ एफ विल्सन की खंडपीठ ने लोक शिक्षा निदेशक को स्थिति की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।





