केरल

थेनकुरिस्सी दुराभिमानकोला: दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Usha dhiwar
28 Oct 2024 11:08 AM GMT
थेनकुरिस्सी दुराभिमानकोला: दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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Kerala केरल: तेनकुरिसी ऑनर किलिंग मामले में अदालत ने आरोपियों The accused को आजीवन कारावास और आधा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पलक्कड़ जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर. विनायक राव ने यह सजा सुनाई। अदालत ने पहले इस मामले में इलामंदम कुम्मानी चेरुतुपल्लूर सुरेश और थेनकुरुसी इलामंदम कुम्मानी चेरुतुपल्लूर प्रभुकुमार को दोषी पाया था।

अनीश (27) की क्रिसमस के दिन 2020 में सार्वजनिक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। हत्या उनकी
शादी
के 88वें दिन हुई थी। पिछड़े वर्ग के अनीश को ऊंची जाति की महिला हरिता से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली, जिसके कारण हत्या हुई। सुरेश इस मामले में पहला आरोपी है और प्रभुकुमार दूसरा आरोपी है।
पेंटिंग का काम करने वाला अनीश और हरिता स्कूल के दिनों से ही एक-दूसरे से प्यार करते थे। शादी के बाद से ही आरोपियों ने अनीश को कई बार धमकाया था। मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस ने की और बाद में जिला अपराध शाखा को सौंप दी।
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