केरल
थेनकुरिस्सी दुराभिमानकोला: दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Usha dhiwar
28 Oct 2024 11:08 AM GMT
x
Kerala केरल: तेनकुरिसी ऑनर किलिंग मामले में अदालत ने आरोपियों The accused को आजीवन कारावास और आधा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पलक्कड़ जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर. विनायक राव ने यह सजा सुनाई। अदालत ने पहले इस मामले में इलामंदम कुम्मानी चेरुतुपल्लूर सुरेश और थेनकुरुसी इलामंदम कुम्मानी चेरुतुपल्लूर प्रभुकुमार को दोषी पाया था।
अनीश (27) की क्रिसमस के दिन 2020 में सार्वजनिक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। हत्या उनकी शादी के 88वें दिन हुई थी। पिछड़े वर्ग के अनीश को ऊंची जाति की महिला हरिता से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली, जिसके कारण हत्या हुई। सुरेश इस मामले में पहला आरोपी है और प्रभुकुमार दूसरा आरोपी है।
पेंटिंग का काम करने वाला अनीश और हरिता स्कूल के दिनों से ही एक-दूसरे से प्यार करते थे। शादी के बाद से ही आरोपियों ने अनीश को कई बार धमकाया था। मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस ने की और बाद में जिला अपराध शाखा को सौंप दी।
Tagsथेनकुरिस्सी दुराभिमानकोलादोनों आरोपियोंआजीवन कारावाससजा सुनाई गईThenkurissi Durabhimankolaboth the accusedsentenced to life imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Usha dhiwar
Next Story