केरल
VC नियुक्तियों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए
Tara Tandi
29 Nov 2025 6:35 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर अर्लेकर से डिजिटल और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में परमानेंट VCs की नियुक्ति पर तुरंत फैसला लेने को कहा है। सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री के धूलिया की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट पर अपनी राय दर्ज करने और उसे गवर्नर को भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने वाइस-चांसलर की नियुक्ति पर जस्टिस धूलिया कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी के लिए केरल के गवर्नर की आलोचना की, और उन्हें याद दिलाया कि रिपोर्ट कोई "साधारण कागज़" नहीं है, बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर फैसला लेने की ज़रूरत है।
कोर्ट ने गवर्नर को रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया, क्योंकि उनसे कमेटी की सिफारिशों पर फैसला लेने की उम्मीद है। कोर्ट ने गवर्नर के वकील से पूछा कि उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया। "रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने तैयार की थी। तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए और इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। हम जांच करेंगे और तय करेंगे कि गवर्नर का फैसला सही है या गलत। हम 5 दिसंबर को इस पर फिर से विचार करेंगे।" कोर्ट ने गवर्नर के वकील की यह दलील नहीं मानी कि कमेटी की प्रोसिडिंग्स नहीं मिली हैं, हालांकि उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी।
कोर्ट ने आगे कहा, "संबंधित डॉक्यूमेंट्स न मिलने से रिपोर्ट की जांच में कैसे रुकावट आ सकती है? कमेटी गवर्नर समेत सभी पार्टियों की सहमति से बनाई गई थी।" मुख्यमंत्री ने मेरिट को नज़रअंदाज़ किया गवर्नर की तरफ से फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने मेरिट को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करते हुए प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की। मुख्यमंत्री ने VCs की नियुक्ति के लिए धूलिया कमेटी द्वारा तैयार किए गए पैनल में जिन दो लोगों को रखा गया था, उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी। यह भी कहा गया कि असल में वही लोग VCs बनने के लायक थे। यह भी रिक्वेस्ट की गई कि जस्टिस धूलिया को कमेटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स सौंपने का निर्देश दिया जाए। राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि सभी डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए गए थे।
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