केरल

PSC की अपनी गलती ने नियुक्ति रद्द करने की कोशिश उलझाई

Tara Tandi
11 Oct 2026 10:32 AM IST
PSC की अपनी गलती ने नियुक्ति रद्द करने की कोशिश उलझाई
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तिरुवनंतपुरम: केरल पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) सोमवार को उस व्यक्ति की नौकरी खत्म करने का फ़ैसला ले सकता है, जिसने राज्य योजना बोर्ड में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न के प्रमुख के तौर पर काम शुरू कर दिया है। यह कदम एक संशोधित रैंक लिस्ट लागू होने के बाद उठाया जा रहा है। कमीशन कोई भी कार्रवाई करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेगा। चूंकि इस मामले में PSC पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए वह नियुक्ति की सलाह (अपॉइंटमेंट एडवाइस) को जल्द से जल्द रद्द करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, सिफ़ारिश रद्द करने से कानूनी विवाद पैदा हो सकता है।
केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों (KS&SSR) के भाग II के नियम 3(c) के तहत, PSC की गलती की वजह से गलत तरीके से जारी की गई नियुक्ति की सिफ़ारिश को रद्द किया जा सकता है। अगर सिफ़ारिश रद्द की जाती है, तो नियुक्ति करने वाले अधिकारी को उम्मीदवार की नौकरी खत्म करनी होगी। हालांकि, यह रद्दीकरण सिफ़ारिश जारी होने की तारीख के एक साल के भीतर, यानी प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही होना चाहिए। नियम यह भी कहता है कि नियुक्ति की सलाह रद्द करने से पहले उम्मीदवार को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।
चूंकि इस पद के लिए सिफ़ारिश जारी हुए एक साल बीत चुका है, इसलिए नियम 3(c) को व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। PSC केवल केरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रक्रिया नियमों के नियम 22 के तहत आगे बढ़ सकता है, जिसमें नियुक्ति की सलाह रद्द करने का प्रावधान है।
इस प्रावधान का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब उम्मीदवार ने गलत जानकारी या दावे किए हों, या परीक्षाओं या इंटरव्यू में प्रभाव डालने की कोशिश की हो। इस मामले में, PSC यह आरोप नहीं लगा सकता कि उम्मीदवार ने परीक्षा को प्रभावित किया। उम्मीदवार यह तर्क दे सकता है कि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी और गलती PSC की तरफ से हुई थी।
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